कैबिनेट मीटिंग में नए श्रम कानून लागू करने का प्रस्ताव पास हो गया है। उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली 2026 में सभी कंपनियों के लिए हर महीने की सात तारीख तक वेतन देना अनिवार्य करने पर सहमति बन गई है।
शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में नए श्रम कानून लागू करने का प्रस्ताव पास हो गया है। उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली 2026 में सभी कंपनियों के लिए हर महीने की सात तारीख तक वेतन देना अनिवार्य करने पर सहमति बन गई है। नए कानूनों में कर्मचारियों का वेतन डिजिटल माध्यम से देना अनिवार्य होगा। इससे कर्मचारियों की वेतन संबंधी शिकायतों को कम करने में सहायता मिलेगी।

